सैलरी 7.75 लाख रुपये, अब नहीं लगेगा एक रुपया भी इनकम टैक्स
अगर किसी की सालाना कमाई 7 लाख 75000 रुपये होती है और वह New Tax Regime चुनता है तो अब उसे एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है. पहले यह डिडक्शन 50 हजार रुपये सालाना थी. यानी कि पहले 7.50 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता था. अब यह छूट 25000 रुपये बढ़कर 7.75 लाख रुपये सालाना हो चुका है.
New Tax Regime के तहत संशोधित टैक्स स्लैब
- 0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्स
- 3-लाख से ज्यादा और 7 लाख पर 5% टैक्स
- 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख पर 10% टैक्स
- 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख पर 15% टैक्स
- 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख पर 20% टैक्स
- 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स
अगर किसी व्यक्ति की सैलरी या सालाना कमाई 7.75 लाख से एक भी रुपये ज्यादा है और वह New Tax Regime चुनता है तो उसे संशोधित टैक्स स्लैब के अनुसार 10% टैक्स देना होगा.
नोट- इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा.
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