- सबसे पहले अपनी बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर क्लेम के लिए रजिस्टर करें. अपने पॉलिसी नंबर को अपने पास रखें ताकि टेलीकॉलर को बताने में आसानी रहे.
- आप अपनी गाड़ी को किसी पास के मैकेनिक शॉप से रजिस्टर करा सकते हैं. इस बारे में आप अपनी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से डिटेल मांग सकते हैं.
- बीमा क्लेम लेने का फॉर्म भरें. साथ में सारे डॉक्यूमेंट जमा करें और क्लेम फॉर्म को सबमिट करें. क्लेम फॉर्म आपको बीमा कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगा.
- आपके क्लेम एप्लाई करने के बाद बीमा कंपनी एक सर्वेयर को भेजेगी. कोविड-19 के बाद कुछ कंपनियां वीडियो सर्वे की भी सुविधा देती हैं. सर्वेयर आपसे कार/बाइक के सारे दस्तावेज की कॉपी मांग सकता है, तो उन्हें तैयार रखें.
- एक बार कार का निरीक्षण पूरा होते ही आपका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा. आप इसके स्टेटस को लगातार चेक कर सकते हैं.
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